नकली खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो

नकली खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो

पूर्व गृह मंत्री  भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय कृषि मंत्री  शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजा

सागर। पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि नकली खाद बीज एवं कीटनाशक दवाइयों का उत्पाद करने वाली कंपनियों तथा बेचने वाले व्यवसायियों पर अंकुश लगाने सख्त कानून बनाया जायें। जिसमें अपराध सिद्ध होने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो। इसके साथ ही नष्ट हुई फसलों के लिए दोषी कंपनी/विक्रेता से वसूली कर यह राशि पीड़ित किसानों को दिलाने का भी प्रावधान हो।

केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान को प्रेषित पत्र में पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक  भूपेन्द्र सिंह ने उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश में अनेक स्थानों पर घटिया बीज व कीटनाशक दवाइयों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। यह जानकारी आपके संज्ञान में आने पर पूर्व में प्रभावी कार्रवाई भी की गई है। आपके द्वारा यह निर्देश भी दिये गये हैं कि अब कोई भी जैव उत्तेजक उत्पाद तभी बिकेगा, जब वह गुणवत्ता मानक पर खरा उतरेगा। साथ ही आपके द्वारा 16 जून 2025 से सभी अस्थाई पंजीकरण अमान्य कर दिये गए हैं। केवल 146 जैव उत्तेजक उत्पाद ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सूची में मान्य हैं। जबकि पहले बाजार में लगभग 30 हजार उत्पाद बिना जांच बिक रहे थे। इस प्रभावी कार्रवाई के लिए पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक  भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री  चौहान को हद्य से धन्यवाद ज्ञापित किया है।

भूपेन्द्र सिंह ने पत्र में उल्लेख किया है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहते हुए एवं वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में कृषि कल्याण के अनेक निर्णय लिए गए हैं। देश में 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है। किसान का परिवार वर्ष भर कृषि पर आश्रित रहता है। उनके पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं रहता। ऐसी स्थिति में घटिया खाद बीज एवं कीटनाशक दवाइयां नकली मिलती हैं तो किसान का परिवार चलाना कठिन हो जाता है। इससे या तो किसान कर्ज में डूबता है, या जमीन बेचता है या आत्महत्या करता है।
पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ विधायक भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री  शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि नकली खाद-बीज एवं कीटनाशक दवाइयों का उत्पाद करने वाली कंपनियों और बेचने वाले व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई हेतु सख्त कानून की आवश्यकता है। जिसमें अपराध सिद्ध होने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो। सिर्फ लाइसेंस निरस्त करने से व्यक्ति को पर्याप्त सजा नहीं मिलती, वह दूसरी कंपनी बनाकर दूसरा उत्पाद बनाते है।  भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय मंत्री  चौहान से अनुरोध किया है कि उक्त संबंध में संसद के माध्यम से सख्त कानून लागू किया जाये।  भूपेन्द्र सिंह ने यह भी अनुरोध किया है कि खाद-बीज, कीटनाशक दवाइयों के कारण फसलों का नुकसान होने पर, फसल का सर्वे-आंकलन कराकर संबंधित कंपनी/विक्रेता से क्षतिपूर्ति वसूल कर यह राशि पीड़ित किसानों को दिलाये जाने का भी प्रावधान हो।

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