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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण स्वयं उतरे सड़कों पर




आदर्श आचार संहिता के नियमो का पालन करवाने, संपत्ति विरूपण हटवाने संबंधी शहर में स्वयं के निर्देशन में की कार्यवाही विदित है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी हैं इसके मद्देनजर कस्बा शहरों में संपत्ति विरूपण हटवाने संबंधी कार्यवाही करते हुए बैनर पोस्टर, हटवाने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही आज दिनांक 09/10/2023 को जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर लोकेश सिन्हा ने शहर कस्बों में सड़क पर पैदल चलकर निरीक्षण करते हुए निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए है, साथ ही संपत्ति विरूपण हटवाने संबंधी कार्यवाही करवाई गई है।


हूटर, सायरन व लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग एंव विधी विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट पर होगी कार्यवाई

मध्यप्रदेश में भावी विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है l निष्पक्ष, भयमुक्त एंव पारदर्शीपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है l
चुनाव आयोग के मंसानुसार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशों का तत्काल से ही पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है

1. वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l

2. वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l

3. वाहनों के आगे – पीछे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है l

4. वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है l

5. वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्यवाई की जाएगी l

जिला पुलिस सागर अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश एंव शासन द्वारा जारी नियमों का पालन अनिवार्यरूप से करें

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